कौही के शिव मंदिर में ले जाकर नाबालिग के साथ किया शादी फिर घर ले जाकर दुष्कर्म ,मिला 20 वर्ष का कारावास



बालोद – कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी हुलाश कुमार निषाद आ. तेजराम निषाद उम्र-20 वर्ष, निवासी-रामपुर, थाना-भखारा, जिला-धमतरी (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 05-06-2021 को पीड़िता के पिता थाना-गुरूर में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03-06-2021 को वह घर में खाना खाकर आराम कर रहा था कि शाम 05:00 बजे उसकी छोटी लड़की बतायी कि पीड़िता घर पर नहीं है, उसे 03:30 बजे से ढूंढ रहे हैं, नहीं दिख रही है। तब वह अपने आसपास व रिश्तेदारों में पता-तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला। उक्त सूचना पर पुलिस थाना-गुरूर में गुम इंसान क्रमांक-38/2021 कायम कर आरोपी के विरूद्ध पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने के शंका के आधार पर विवेचना अधिकारी/महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-161/2021 के अंतर्गत संहिता की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को दिनांक 06-06-2021 को आरोपी के कब्जे से चिरहुलडीह (कोटा), थाना-आमानाका रायपुर से बरामद कर गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा एवं दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू के द्वारा पीड़िता का कथन लेने पर बतायी कि उसका आरोपी हुलाश कुमार निषाद से दो साल पूर्व गुरूर के फैंसी स्टोर में जान-पहचान होने से उसका आरोपी से बातचीत व मुलाकात कन्हारपुरी में होता था, तब आरोपी उसे शादी करूंगा और पत्नी बना कर रखूंगा बोलता था। दिनांक 03-06-2021 को आरोपी हुलाश कुमार निषाद कन्हारपुरी आया और उसे मोटर सायकल में बैठाकर कौही के शिव मंदिर में ले जाकर उससे शादी किया और मोटरसायकल से ही चिरहुलडीह (कोटा) ब्लॉक नंबर 05 महान नंबर 12 रायपुर में किराया के मकान में ले गये। वहां वे दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते थे, उस दौरान आरोपी के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में संहिता की धारा-366, 376 (2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-5 (ठ)/6 जोड़ कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 18.06.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अरूण कुमार साहू के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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