November 22, 2024

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्धजिले में की जा रही है लगातार कार्रवाई, कुल 512 अपराधिक प्रकरण दर्ज

बालोद। सचिव एवं आयुक्त आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ शासन आर संगीता के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 20 नवंबर को थाना डौण्डीलोहारा क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी केशूराम बेलसरिया के पास से 15 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत 01 गैरजमानतीय प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 17 नवंबर को थाना मंगचुआ के अंतर्गत आरोपी सखाराम निषाद के पास से कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 50 कि.ग्रा. लाहन जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत 01 गैरजमानतीय प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से 21 नवंबर 2024 तक 939 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 512 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 600.13 लीटर अवैध शराब, 700 कि.ग्रा. लाहन एवं 02 दोपहिया वाहन (कुल बाजार मूल्य 03 लाख 24 हजार 892 रुपये) जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 59 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य, आबकारी उपनिरीक्षक अतुल देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक जागेश्वर सिंह दाऊ एवं आबकारी उपनिरीक्षक रोशन लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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