ब्रेकिंग: नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पकड़ाया, डरा धमका कर, शांदी का प्रवचना देकर दुष्कर्म भी किया था

गुरुर/बालोद। पुरूर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल आरोपी को पकड़ा है। जिस पर दुष्कर्म के आरोप भी लगे हैं। एक पीड़िता का कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने उससे पैसे लिए फिर उसे डरा धमका कर शादी की बात कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म भी किया। आरोपी को जिला कोण्डागांव से पकड़ा गया। जो मामला दर्ज होने के बाद से फरार था। घटना में प्रयुक्त वाहन एक सफेद रंग की टाटा इंडिगो कार क्रमांक CG-04-LG-6544 कीमती करीब 2,00,000/रूपये को भी जप्त किया गया है। आरोपी देवानंद यदु पिता दीनदयाल यदु उम्र 32 साल निवासी कोहकामेटा थाना केशकाल जिला कोण्डागांव का है। थाना पुरूर में थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को अपराध क्रमांक 93/2024 धारा 69,351(3), 115(2),318(4), भारतीय न्याय संहिता के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। प्रार्थीया ने लिखित आवेदन पेश किया था कि आरोपी देवानंद यदु द्वारा दिनांक 25.05.2024 से 10.07.2024 तक पीड़ीता को नौकरी लगाने के नाम पर 10,000 रू की धोखाधड़ी कर, डरा धमका कर, शादी का प्रवचना देकर, जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया । रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 93/2024 धारा 69,351 (3), 115 (2),318 (4), भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। कायमी बाद से आरोपी अपने सकुनत से फरार था तथा अपना मोबाईल बंद कर दिया था, जिसकी लगातार पता तलाश किया जा रहा था, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 17.07.2024 आरोपी अपने निवास स्थान पर आने की मुखबीर सूचना पर आरोपी के घर में दबिश देकर पकड़ा गया, जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, आरक्षक लिखन कुमार साहू, गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, किशोर साहू, सुरेश पटेल की भूमिका रही।

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