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छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध

बालोद|   छत्तीसगढ़ षष्टम विधानसभा का तृतीय सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक आहूत किया गया है। जिसके अंतर्गत विधानसभा तृतीय सत्र के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक ने सर्व विभाग प्रमुख, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि विधानसभा के तृतीय सत्र के दौरान वांछित जानकारी शासन को यथा शीघ्र समयावधि में भेजने हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विधान सभा तृतीय सत्र 2024 के दौरान कलेक्टर के बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष एवं मोबाइल नंबर की जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

By dailybalodnewseditor

2007 से पत्रकारिता में कार्यरत,,,,,कुछ नया करने का जुनून, कॉपी पेस्ट से दूर,,,

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