बालोद जिले में बाल विवाह रोकने हेतु की गई कार्रवाई



बालोद।
कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार बालोद जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत आज अक्षय तृतीया के अवसर पर डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बारसाटोला में समुचित कार्रवाई की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि जिला प्रशासन की सक्रियता से ग्राम बारसाटोला में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन में बनाई गई संयुक्त जिला स्तरीय टीम के द्वारा सूचना प्राप्त होते ही उक्त ग्राम बारसटोला में प्रकरण का परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि ग्राम बारसाटोला में प्राप्त सूचना के आधार पर जांच में पाया गया कि वर एवं वधु की अंकसूची में जन्म तिथि से संबंधित तथ्यों का परीक्षण में वधु की आयु 18 वर्ष पूर्ण नही हुई है। इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिला स्तरीय संयुक्त टीम के द्वारा संबंधित परिवार को इस संबंध में समझाईश देते हुए कानूनी स्थिति से भी अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जिले के किसी भी स्थान में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 एवं जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद के दूरभाष क्रमांक 07749-223941 पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं।

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