बालोद जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर 03 ग्रामों में बाल विवाह रोकने हेतु की गई कार्रवाई ,लगभग 150 से अधिक स्थलों पर जिला स्तर से गठित संयुक्त टीम के द्वारा वर वधुओं की उम्र का सत्यापन किया गया

बालोद।
कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार बालोद जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत आज अक्षय तृतीया के अवसर पर बालोद ज़िले में अनुमानतः 400 से अधिक विवाहों का आयोजन स्थानीय स्तर पर किया गया। इन विवाहों में से लगभग 150 से अधिक स्थलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों तथा बाल विवाहों की रोकथाम हेतु जिला स्तर से गठित की संयुक्त टीम के द्वारा वर वधुओं की उम्र का सत्यापन किया गया। 03 स्थानों यथा बरसाटोला, नलकसा (परियोजना डौंडी) तथा कलंगपुर (परियोजना गुंडरदेही) में वर/वधू की उम्र 21/18 वर्ष से कम होने के कारण विवाह रूकवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन तीनों विवाहों में से बारसाटोला में वधू की उम्र 18 वर्ष से कम पायी गई वहीं दूसरी ओर नलकसा एवं कलंगपुर में वर की उम्र 21 वर्ष से कम पायी गई। ये दोनों ही वर क्रमशः राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले के थे। ऐसी स्थिति में संबंधित ज़िले के जिला अधिकारियों से समन्वय करते हुए वहां से बारात का प्रस्थान ही रुकवा दिया गया तथा उनसे लिखित में सहमति लेते हुए विवाह स्थगित करवा दिया गया। इन समस्त कार्यों में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, पुलिस विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज बाल विवाहों की रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का संपूर्ण अमला क्षेत्रीय भ्रमण पर रहा। जिला कार्यक्रम अधिकारी भी आज क्षेत्रीय भ्रमण पर रहे तथा इस दौरान उन्होंने डौंडी परियोजना के कामता, डौंडी एवं दूरस्थ ग्राम नलकसा में आयोजित हो रहे विवाह का निरीक्षणकिया। इसी दौरान ग्राम नलकसा में आयोजित विवाह में वर की उम्र 21 वर्ष से कम होने की जानकारी प्राप्त होने पर यह विवाह रुकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले के किसी भी स्थान में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 एवं जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद के दूरभाष क्रमांक 07749-223941 पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं।

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