जिले में होली के अवसर पर 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित
बालोद।
कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में 25 मार्च 2024 को होली (जिस दिन रंग खेला जाए) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 25 मार्च को जिला बालोद मंे संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार को पूर्णत बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिंबधित रहेगा।