बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी एवन देशमुख आ० कृष्णा राम देशमुख, उम्र 38 वर्ष, निवासी-सलौनी, थाना-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.दं.सं. की धारा 341 के आरोप में 01 माह का साधारण कारावास, भा.दं.सं. की धारा 354 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रू० अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम होने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- पीड़िता दिनांक 05.08.2022 के 2:20 बजे थाना गुण्डरदेही में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 21.07.2022 को वह तालाब से नहाकर करीब 11:00 बजे घर वापस आ रही थी तब आरोपी एवन देशमुख उसका पीछा करते हुए घर के पास आ गया और उसे गाली-गलौच कर “तेरे कारण मैं जेल गया था, मेरे मोबाईल को रख और मुझे पैसा दे, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा” कहकर पीड़िता को धमकी दिया। दिनांक 02.08.2022 को पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल पढ़ने जा रही थी तब ग्राम-माहूद ‘बी’ में खदान मोड़ के पास लगभग 09:30 बजे एवन देशमुख अपनी मोटरसायकल को उसकी सायकल के सामने अड़ा दिया और उसका रास्ता रोककर उसे बेइज्जति करने के नियत से उसका दाहिना हांथ को पकड़कर खींचा । घटना को उसकी सहेली देखी है एवं उसके द्वारा विरोध करने पर एवन भाग गया। जबवह स्कूल से घर वापस आयी तब शाम 05:00 बजे उसकी मां खेत से काम करके वापस आयी, तब घटना के बारे में अपनी माँ को बतायी। पीड़िता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर स.उ.नि.लता तिवारी द्वारा थाना गुण्डरदेही में अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 202/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 341,354,354 (Gh),294,506 ipc, 7/8 Pocso Act के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. – संजीवन राम साहू के द्वारा किया गया।
