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अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली गिरने से अधिसूचित फसलों के नुकसान होने पर दिया जाएगा क्षतिपूर्ति राशि

संबंधित बीमा कंपनी, कृषि, राजस्व अधिकारियों को 72 घण्टे के भीतर सूचित करना आवश्यक

बालोद।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत रबी वर्ष 2023-24 में रबी फसलों का फसल बीमा कराने वाले कृषकों को स्थानीय आपदा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान होने पर उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि यदि प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा हानि होती है तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा सेम्पल जांच कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा। जिसके अनुसार प्रभावित इकाई में सभी बीमित पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। उन्होंने बताया कि कृषक इसकी सूचना संबंधित क्रियान्वयक बीमा कंपनी के सीधे टोल फ्री नंबर एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हेल्प लाईन नंबर 18002660700 पर या लिखित रूप से स्थानीय कृषि, राजस्व अधिकारियों संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि, राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय सीमा 72 घंटे के भीतर बीचित फसल के ब्यौर, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करना होगा। कृषकों के द्वारा फसल क्षति की जानकारी स्थानीय बैंक, वित्तीय संस्था, राजस्व विभाग, कृषि विभाग को दिये जाने के उपरांत 48 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त बीमित फसल के ब्यौरा तथा क्षति का कारण सहित जानकारी क्रियान्वयक बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत स्थानीय आपदा बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से हुई फसल क्षति की जानकारी कृषक सीधे टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर शिकायत निवारण पोर्टल में कर सकते हैं।

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