मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2023 तक
बालोद।
छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हंै। इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्रताधारी ईच्छुक जोड़ों को अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक अथवा परियोजना अधिकारी के समक्ष 15 जनवरी तक विधिवत रूप से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्डधारी परिवार की प्रथम 02 पुत्रियों का विवाह कराया जा सकता है। जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों को अविवाहित तथा कन्या को छत्तीसगढ़ (यथासंभव बालोद जिले का) का मूल निवासी होना चाहिए। वर-वधू की आयु का सत्यापन शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आयु का निर्धारण संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत प्रदत्त राशन कार्ड की छायाप्रति, वर-वधू की पासपोर्ट साईज की फोटो, आधार कार्ड की फोटोकापी तथा वर-वधू के अविवाहित होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाए किए गए जोड़ों का विवाह शासन द्वारा निर्धारित तिथियों एवं विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत वर-वधू का विवाह शासकीय व्यय एवं प्रावधानों के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थलों पर कराते हुए उन्हें उपहार स्वरूप विभिन्न जीवनोपयोगी सामग्रियां प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत नवीन निर्देशों के अनुरूप वधू को 21,000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। जिसके लिए वधू का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है ताकि उपहार राशि सीधे संबंधित के बैंक खाते में प्रेषित किया जा सके। योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन माह फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में उपयुक्त तिथियों एवं स्थलों पर किया जाना संभावित है। अनिवार्य परिस्थितियों अथवा जोड़ों के परिजनों की सुविधा अनुसार इन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जिसकी सूचना संबंधित परियोजना अधिकारियों के माध्यम से यथासमय प्रदान की जाएगी।