विधानसभा आम निर्वाचन 2023: सरकारी कर्मियों के छुट्टी पर पाबंदी आचार संहिता लगते ही होगी होर्डिंग्स जब्ती की कार्रवाई
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने सर्व कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आगामी दिनों में आचार संहिता लागू होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त अधिकारी-कर्मचारी शासकीय अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा अति आवश्यक होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी बालोद से अवकाश की स्वीकृति उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
कलेक्टर ने बैठक लेकर दिए आचार संहिता के पालन को गंभीरता से लेने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा दिवस से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। अतः अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही उसका पालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कड़ाई से करें। श्री शर्मा आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित निर्वाचन संबंधी बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होते ही धारा-144, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र जमा तथा निलंबित किए जाने, पाम्पलेट-पोस्टर मुद्रण, विश्राम गृहों का आरक्षण, शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, विभिन्न आयोजनों की अनुमति, मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण आदि के संबंध में आदेश जारी कर निर्देशों का निष्पक्ष रूप से पालन कराया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री शशंाक पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक सहित समस्त रिटर्निंग आॅफिसर आदि मौजूद थे।