नाबालिग के साथ दोस्ती फिर प्यार का झांसा देकर दुष्कर्म, अब आरोपी का जीवन कटेगा सलाखों के पीछे, मिला आजीवन कारावास
बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा -आरोपी दीपक देवांगन पिता बाबूलाल देवांगन, उम्र 23 वर्ष निवासी संतोषी पारा कैम्प 2 मिलन चौक पावरहाऊस भिलाई, थाना-छावनी, जिला-दुर्ग (छ०ग०) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 4 ( 2 ) के आरोप में आजीवन कारावास व कुल 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के नाना के द्वारा दिनांक 21 सितंबर 2020 को थाना राजहरा में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29 सितंबर 2020 के रात्रि 8:00 बजे उसकी 13 वर्ष 8 माह की नतनीन / पीड़िता घर से बिना बताये कहीं चली गई है, जिसे आसपास में. पड़ोस में एवं रिश्तेदारों को पता किया। तलाश किये पर कहीं पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी के उपरोक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना राजहरा में गुम इंसान क्र० 31 / 2020 कायम कर पतासाजी में लिया गया। गुमशुदा नाबालिग होने से प्रथम दृष्टया धारा 363 भा.द.वि. का अपराध घटित होना पाये जाने से दिनांक 21 सितंबर 2020 के 11 बजे अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रधान आरक्षक दीपक नरेटी के द्वारा अपराध क्र० 424 / 2020 अंतर्गत संहिता की धारा 363 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी दीपक देवांगन निवासी भिलाई द्वारा फोन से प्यार करने का झांसा देकर दिनांक 20 सितंबर .2020 को पीड़िता को मोटर सायकल से कांकेर बस स्टैण्ड के पीछे बने रैन बसेरा में ले जाकर हल्बा जाति को होना जानते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 22 सितंबर 2020 के 19:30 बजे पीड़िता को आरोपी दीपक देवांगन के कब्जे से हालमुकाम – अटल विहार कॉलोनी एलआईजी / 77 आरंग, थाना- आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) से बरामद कर पंचनामा तैयार किया गया। महिला सेल प्रभारी निरीक्षक पद्मा जगत् के द्वारा पीड़िता का कथन लेखबद्ध किया गया, जहां पीड़िता ने बतायी कि पिताजी 06 वर्ष से परिवार को छोड़कर अलग रहते हैं। मां और छोटी बहन भिलाई में मौसा-मौसी के यहां रहते है। दिनांक 12 जुलाई 2020 को अपनी मां बहन से मिलने भिलाई गई थी तब वहीं का रहने वाला दीपक देवांगन से दोस्ती हो गई, जिससे आपस में फोन से बातचीत करने लगे। फोन से प्यार करने का झांसा देकर दिनांक 20 सितंबर 2020 को पीड़िता को मोटर सायकल से कांकेर बस स्टैण्ड के पीछे बने रैन बसेरा में ले जाकर हल्बा जाति को होना जानते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक अब्दुल अलीम खान द्वारा किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।