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विधानसभा आम निर्वाचन 2023: जिले के प्रिंटर्स को दिया गया प्रशिक्षण

बालोद।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के सफल संपादन हेतु जिले के प्रिंटर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय, एमसीएमसी की प्रभारी सुश्री प्राची ठाकुर सहित जिले के प्रिंटर्स उपस्थित थे। प्रशिक्षण में मास्टर्स ट्रेनर्स श्री दिलीप कुमार साहू और श्री सीडी मानिकपुरी ने उपस्थित प्रिंटर्स को बताया कि निर्वाचन पाम्पलेट, पोस्टर्स आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के उपबंध द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके तहत कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पाम्पलेट अथवा पोस्टर्स का मुद्रण अथवा प्रकाशन करेगा जिसमें पोस्टर में प्रकाशक का नाम, मुद्रण प्रति की संख्या, मुद्रण प्रति की राशि स्पष्ट रूप से अंकित हो। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन पाम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित एवं ऐसे दो व्यक्तियों जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनके द्वारा प्रमाणित न हो। जिसे मुद्रक को दो प्रतियों में भेजा न गया हो एवं युक्तियुक्त समय के भीतर पाम्पलेट अथवा पोस्टर को मुद्रण के पश्चात मुद्रक द्वारा घोषणा की एक प्रति दस्तावेज के साथ भेजा न गया हो। मुद्रण के पश्चात मुद्रित दस्तावेज की दो प्रति के साथ व स्वयं की घोषणा की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को तीन दिनों के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में बताया कि नियमों के उल्लंघन पर 06 माह का कारवास अथवा 2000 रुपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

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