जिले में शराब के अवैध निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वालों के विरूद्ध की जा रही है निरंतर कार्रवाई

बालोद।
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा बालोद जिला में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि 01 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक जिले में कुल 1080 जगहों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 710 प्रकरण दर्ज कर कुल 580.88 लीटर मदिरा जप्त की गई है। जिसमे सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 285 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 331 प्रकरण, मदिरा कोचियों के विरुद्ध कार्रवाई के 78 प्रकरण तथा जेल दाखिल के 15 प्रकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरूद्ध भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

You cannot copy content of this page