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त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022: कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी

बालोद ।जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 यथा-जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 09 जनवरी 2023 को बालोद जिला में संपन्न होने जा रहा है। जिसके अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा-विकासखण्ड-बालोद के जनपद पंचायत क्षेत्र क्र.11 (मुजगहन, करहीभदर, सांकरा (क.), हथौद), ग्राम पंचायत मुल्लेगुड़ा, सिवनी, मटिया, नर्रा, विकासखण्ड- गुरूर के ग्राम पंचायत भोथली, सोरर, विकासखण्ड-गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत डुण्डेरा, रेंहची, कोंगनी, विकासखण्ड-डौण्डीलोहारा के ग्राम पंचायत परसाडीह (ज.), सिवनी, राघोनवागांव, खपरी, कोसमी, विकासखण्ड-डौण्डी के ग्राम पंचायत धोतिमटोला का निर्वाचन संपन्न होना नियत है। सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते है। इनका न केवल स्थायी मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक टैम्पों, कारें, टैक्सियों, वेन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि पर होते हैं वे वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप गलियों पर चलते हैं और गांवो, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी में लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता को बहुत ऊंची आवाज शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। चूंकि लाउडस्पीकर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे बूढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे वे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो उन्हें बहुत बेचैनी होती है।
जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित पंचायत, जनपद क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाआ में प्रातः 06रू00 बजे से रात्रि 10रू00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। वाहनों पर चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 06 बजे से 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लेकर सामान्यतः किया जा सकता है। किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंको पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग सामान्य स्थिति में ही पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन समाप्त होने तक बालोद राजस्व जिले के विकासखण्ड-बालोद के जनपद पंचायत क्षेत्र क्र. 11 (मुजगहन, करहीभदर, सांकरा (क) हथौद), ग्राम पंचायत मुल्लेगुडा, सिवनी, मटिया, नर्रा, विकासखण्ड गुरुर के ग्राम पंचायत भोथली, सोरर विकासखण्ड-गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत डुण्डेरा रेहची कोगनी विकासखण्ड- डौण्डीलोहारा के ग्राम पंचायत परसाडीह (ज.), सिवनी, राधोनवागाय खपरी, कोसमी विकासखण्ड डौण्डी के ग्राम पंचायत धोतिमटोला के सभी क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

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