अर्जुन्दा के बोरगहन-परसवानी मार्ग पर हुई हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बालोद ने सुनाया फैसला
बालोद, 14 अगस्त 2026। साइकिल को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बालोद ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण में आरोपी राजाबाबु मरकाम, उम्र 32 वर्ष, निवासी भाठापारा वार्ड क्रमांक 02 अर्जुन्दा तथा रोहित मरकाम, उम्र 21 वर्ष, निवासी तहसील कार्यालय के पास, थाना अर्जुन्दा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5) के तहत आजीवन कारावास एवं 100-100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं धारा 126(2) के तहत दोनों को एक माह का साधारण कारावास एवं 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
साइकिल को लेकर हुआ विवाद, फिर हत्या
अभियोजन के अनुसार 23 नवंबर 2024 को ग्राम बोरगहन से परसवानी मार्ग पर एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान दुखुराम मरकाम, निवासी ग्राम बासिन के रूप में की। उसके पास साइकिल और प्लास्टिक की खाली बोरी भी मिली थी।
जांच के दौरान साइकिल को लेकर मृतक और आरोपी राजाबाबु मरकाम के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई। अभियोजन के अनुसार विवाद के बाद आरोपियों ने दुखुराम को तलाशकर उसका रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान बेल्ट से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।
19 फरवरी 2026 को पेश किया गया था अभियोग पत्र
मामले में थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 212/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 126(2) एवं 3(5) में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 19 फरवरी 2026 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
प्रबल साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रबल एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक एल.पी. जायसवाल ने की, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक तोमन लाल साहू ने पैरवी की।









