नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर किया था दुष्कर्म
प्रकरण में जोडी गई दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 366,376 (2) (ढ़) भादवि, 4, 5 (ठ), 6
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर
बालोद। जिले की मंगचुआ पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में मोहला जिले के आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा ।आरोप है कि युवक ने एक नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया । थाना मंगचुवा क्षेत्र के प्रार्थी ने 4 अक्टूबर को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 01 अक्टूबर को रात 10 बजे उसकी नाबालिक पुत्री जिसकी उम्र 17 वर्ष है को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वैध सरंक्षण की संरक्षता से अपहृत कर ले गया है। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 ना०द०वि का घटित होना पाए जाने से अपराध क 34 / 22 धारा 363 पंजीबध कर विवेचना में लिया गया था । प्रकरण कि विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी गैतराम कोटपरिया के साथ जिला मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के ग्राम खेड़ेगांव से बरामद किया गया। पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी गैतराम कोटपरिया द्वारा पीडिता के नाबालिक होने की जानकारी होने पर भी पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर पीडिता के साथ जबरदस्ती अलग अलग स्थान पर संबंध बनाए जाने बताने पर प्रकरण में धारा 366,376 (2) (ढ) भादवि 4,5 (ठ) 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी गैतराम कोटपरिया पिता खगेश राम कोटपरिया उम्र 23 वर्ष धारनि थाना मोहला जिला राजनांदगांव को विधिवत् गिरफ्तार ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्ग दर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक कर्ण कुमार उइके के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप नारायण के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तयाबी में आरक्षक अन्नू उईके, सायबर सेल में पदस्थ आरक्षक मिथलेश यादव योगेश पटेल का विशेष योगदान रहा।
