बर्थडे पार्टी के बहाने मिले थे, फिर प्यार करता हूं कहकर शादी का झांसा देकर भगाया, पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार



बालोद। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को थाना बालोद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर दुष्कर्म के साथ प्रकरण में अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा पर आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। थाना बालोद क्षेत्र के प्रार्थी ने 25 नवंबर 2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नाबालिक पुत्री जिसकी उम्र 17 वर्ष 06 माह है को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वैध संरक्षण की सरंक्षता से अपहृत कर ले गया है। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध क्रमांक 546/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता दिनांक 28 नवंबर.2022 को अपने माता पिता के साथ थाना आई जिनसे पुछताछ एवं उनके परिजन गवाहन का कथन अनुसार पीड़िता 14 नवंबर को अपने सहेली के घर जन्म दिवस मनाने गई थी तथा आरोपी टेमन लाल निषाद भी आये थे। पीड़िता को आरोपी टेमन लाल निषाद प्यार करता हूं शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर अपने साथ ग्राम बघमरा ले गया। उसी दौरान आरोपी टेमन लाल निषाद उम्र 18 वर्ष निवासी बघमरा थाना व जिला बालोद द्वारा 24 नवंबर को अपने घर बघमरा में पीड़िता को नाबालिक अनुसूचित ( हल्बा ) जाति का जानते हुए जबरदस्ती एक बार शारीरिक संबंध बनाया। जिससे प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 3,4 पाक्सो एक्ट, धारा 3 ( 2 ) वी ( क) एसटीएससी एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी टेमन निषाद निवासी बघमरा थाना व जिला बालोद को 30 नवंबर को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्ग दर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन बोरकर के नेतृत्व में आरोपी गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तायावी में उप निरी खगेन्द्र पठारे, म.प्र. आर. 131 नर्मदा कोठारी, आर 563 भोप सिंह साहू, 373 पुनम चंद खरे, 235 छन्तु बंजारे, 457 भुपेश साहू का विशेष योगदान रहा।

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