
बालोद। जिला कलेक्टर व दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने जिले में दशहरे के आयोजन को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। इस बार दशहरे पर भी कोरोना का साया रहेगा। जिसको लेकर सावधानी बरतने के लिए आदेश जारी किया गया है। इस दशहरे में 22 तरह के नियमों का पालन करते करने पर ही दशहरा मनाने की अनुमति मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। आयोजन के दौरान आयोजन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। एक रजिस्टर संधारित करेंगे। वह पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके और भी कई नियम लागू किए गए हैं। जिन्हें आप इस आदेश में पढ़ सकते हैं।

