यातायात बालोद पुलिस द्वारा ओव्हरलोड़ माल परिवहन पर कार्यवाही कर न्यायालय पेश करने पर न्यायालय द्वारा किया गया 45,640/- का जुर्माना।
ओव्हरलोड़ माल लोड़ कर परिवहन करने वाले लापरवाह चालक के विरूद्व किया कार्यवाही।
यातायात बालोद पुलिस द्वारा वाहन मालिकों एवं वाहन चालको से ओव्हरलोड़ माल परिवहन नहीं करने की अपील
बालोद। पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , हरीश राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश बांगडे के मार्गदर्शन एवं यातायात प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में हमराह स्टाप के आज 26 सितंबर को पेट्रोलिंग के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सी.जी.08 ए.सी. 3895 का चालक हिरेन्द्र विश्वकर्मा पिता घनश्याम विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष साकिन बैहाटोला थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ गंडई छुईखदान (छ0ग0) के द्वारा वाहन चलाने के दौरान ओव्हरलोड़ माल भरा होने का अंदेशा होने पर वाहन को रोककर चेक किया गया।
जिसे धरमकांटा में तौल कराया गया जिसमें तौला कांटा पर्ची में 35820 कि.ग्रा माल होना पाया गया। उक्त वाहन के कागजात पेश करने पर हाईवा वाहन में माल लदान की अधिकतम सीमा 28000 कि.ग्रा. अंकित होना पाया गया इस प्रकार वाहन चालक द्वारा परमिट शर्तो का उल्लंघन कर क्षमता से अधिक 7820 क्रि.ग्रा माल अतिरिक्त भरकर परिवहन करना पाया गया। प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर माननीय सीजीएम न्यायालय बालोद में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा 45,640/- जुर्माना से दण्डित किया गया है। ओव्हरलोड़ चलने वाले बड़ी वाहन चालको/मालिकों पर लगातार इसी प्रकार का अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना है। यातायात बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि ओव्हरलोड़ माल भरकर परिवहन नहीं करे, नाबलिक वाहन चालको को वाहन चलाने न देवे , शराब सेवन कर वाहन नहीं चलायें, रेड़ सिग्नल जंप नहीं करेे, एवं दुपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन नहीं चलायें एवं हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।

