महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपी को मिला 5 वर्ष का सश्रम कारावास



बालोद। डॉ० प्रज्ञा पचौरी, विशेष न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के न्यायालय द्वारा आरोपी लिलेश्वर उर्फ इलेश तमेर पिता देव प्रसाद तमेर, उम्र 30 वर्ष, निवासी आनंदपुर, थाना-गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ख) के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक भगवती प्रसाद साहू के अनुसार पीडिता ने थाना गुरूर में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 फरवरी .2019 के रात्रि लगभग 12.30 बजे के आसपास वह सामाजिक मीटिंग से अपने घर आई। उसी समय आनंदपुर का लड़का आरोपी लिलेश्वर उसके घर के बाड़ी से अंदर घुसकर आंगन में आया, जहां उसके घर का बिजली का मीटर लगा हुआ है, जिसे उसने काट दिया, जिससे उसके घर की बिजली चली गई। पीड़िता जब घर के आंगन की तरफ गई तो वहां छुपा हुआ आरोपी अचानक आकर उसे दबोच लिया, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, जिससे उसके माथा, गाल व हाथ में चोंटे आई। पीड़िता द्वारा छुड़ाने की कोशिश की गई परन्तु आरोपी ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तब वह अपने आप को बचाने के लिए एक लात मारी और अपने पड़ोसी को चिल्लाई। किंतु वे सुने नहीं तभी आरोपी उसी बाड़ी के रास्ते से भाग गया। पीड़िता ने घटना के संबंध में अपने पड़ोसी को बताई। आरोपी इससे पूर्व भी उसके साथ दो बार छेड़छाड़ कर चुका था। पीड़िता के शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना गुरूर में रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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