दल्ली में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को मिला आजीवन कारावास

बालोद । सरोज नंद दास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी मदन लाल सूर्यवंशी पिता मनराखन लाल सूर्यवंशी, उम्र 54 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 6बी / 2डी, टीचर कॉलोनी राजहरा, थाना-राजहरा, जिला बालोद (छ.ग.) को आजीवन कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घर पर मामूली बात पर विवाद करते हुए पति ने उग्र होकर पत्नी को बुरी तरीके से मारा था। सोफा सेट में उसका सिर छोड़ कर मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे मारकर फरार हो गया था। प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख व बी.पी. साहू के अनुसार 23 मई 2021 को प्रार्थी राजकमल डहरिया, जो राजहरा माइंस का कर्मचारी है, ड्यूटी में गया था। सुबह शैलेन्द्र भोई फोन करके बताये कि उनके साथ काम करने वाले मदन सूर्यवंशी का भाई जयमल सूर्यवंशी फोन करके बताया है कि मदन लाल अपनी पत्नी नीरादेवी सूर्यवंशी के साथ सुबह घर में लड़ाई-झगड़ा होने पर घर के दीवान में मारपीट कर हत्या कर दिया है और भाग गया है। तब प्रार्थी अपनी ड्यूटी खत्म कर मदन के घर जाकर देखा तो वहां भीड़ लगी हुई थी और डहरूराम खड़ा था। डहरूराम प्रार्थी को बताया कि मदनलाल के भाई जयमल को भी सूचना दिया गया है। इसके बाद डहरू राम के साथ मदन के घर के अंदर जाकर देखा तो नीरादेवी का शव लहूलुहान होकर मृत पड़ा था। मदनलाल अपनी पत्नी की हत्या करके भाग गया था। उक्त आशय की रिपोर्ट प्रार्थी राजकमल डहरिया थाना राजहरा में दिया। तब मामले को विवेचना में लिया गया। विवचेना के दौरान मर्ग दर्ज कर शव का पंचनामा तैयार किया गया और इसके पश्चात् शव का पी. एम. कराकर अभियुक्त से पूछताछ कर अभियुक्त का कथन लिया गया। जिसमें आरोपी पत्नी के साथ घर में कमरा बनाने की बात को लेकर विवाद झगडा हुआ, जिससे उग्र होकर पत्नी की सोफा फर्नीचर की लकड़ी से सिर को मारकर हत्या कर देने का कथन किया गया तथा उसकी निशानदेही पर सोफा फर्नीचर की लकड़ी को जप्त कर उसे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजकर पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया गया। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।