महिला से दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास
बालोद। डॉ० प्रज्ञा पचौरी, सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी गणेश राम निषाद पिता स्व. बली राम निषाद उम्र 35 वर्ष, जिला बालोद (छ.ग.) को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जे) (आई) के अपराध में आजीवन कारावास व भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) के अपराध में आजीवन कारावास व कुल 42,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार 20 जून .2020 को प्रार्थी पीड़िता के भाई, निवासी एक गांव थाना देवरी, जिला बालोद (छ.ग.) ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी बड़ी बहन प्रार्थिया जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो बाड़ी में कुटिया बनाकर रहती है, के साथ घटना दिनांक 18 जून 2020 के रात्रि करीब 10 बजे गांव का गणेश राम निषाद ने उनकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उक्त घटना की जानकारी गांव के विश्राम निषाद व जोहन राम द्वारा मोबाईल से प्रार्थी को जानकारी देने पर गांव के लोगों के साथ कुटिया में जाकर देखा तो पीड़िता की कपड़े अस्त-व्यस्त थे और आरोपी गणेश राम निषाद वहां से भाग गया था। पूछने पर पीड़िता रोते हुए ईशारों से बताई कि आरोपी गणेश राम निषाद द्वारा जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। इसके पहले भी कई बार जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है। पीडिता की हावभाव व ईशारों को उनके परिवार वाले समझ कर थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया। थाना देवरी द्वारा आरोपी गणेश राम निषाद से पूछताछ करने पर आरोपी अपना अपराध करना स्वीकार किया। प्रार्थी पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर निरीक्षक पद्मा जगत द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 376 (2) (जे) (आई). 376 (2) (एन) का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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