November 21, 2024

पति ने पत्नी के सपने पूरे किए पर पति के अरमान थे अधूरे, दांपत्य जीवन का सुख ना मिलने पर कोर्ट ने किया तलाक

रिपोर्ट सुप्रीत शर्मा/ कमलेश वाधवानी,बालोद। यह कहानी कोई फिल्म की नहीं है बल्कि हकीकत है और बालोद जिले में यह घटना हुई है। एक पति को पत्नी से इसलिए तलाक मिला कि उस पति को अपने पत्नी से दांपत्य सुख नहीं पा रहा था। पत्नी पति को अपने पास जाने से मना करती थी। इसके पीछे कारण जो भी हो लेकिन पति ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई थी। पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगी, नर्स बनूंगी तो पति ने पूरा साथ दिया। लेकिन जब पत्नी को अपना फर्ज निभाने का वक्त आया तो वह पीछे हटती दिखी। पति को अपने पास जाने से मना करने लगी। ऐसे में फिर दांपत्य की गाड़ी चलना मुश्किल था। तो पति ने वकील के जरिए अपना केस कुटुंब न्यायालय में दाखिल किया। बालोद के वकील भेष साहू ने उनका केस लड़ा और पति की फरियाद को सुना गया और इस जोड़ी को अलग करते हुए जज ने पति को पत्नी से तलाक की डिग्री दे दी। शायद कुदरत को भी यही मंजूर था तो इस पति के साथ यही हुआ। अब वह पत्नी से अलग होकर अपना जीवन सुखी व्यतीत कर रहा है। तो पत्नी भी स्वतंत्र हो गई। बालोद जिला के एक श्रीवास्तव परिवार का ये पूरा किस्सा है। पुत्र अभय का विवाह, वनांचल बस्तर संभाग की लड़की मयूर (बदला हुआ नाम) के साथ में 29 अप्रैल 2016 को सामाजिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद पत्नी के द्वारा नर्सिंग की पढ़ाई की इच्छा जाहिर करने पर रायपुर में उनकी नर्सिंग की पढ़ाई पति के द्वारा कराया था। पढ़ाई के बाद पत्नी ससुराल आने से यह कहते हुए मना कर दी कि, वह आने मायके के सरकारी अस्पताल में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नर्स का कार्य करेगी। पति अपनी पत्नी की खुशी व उज्जवल भविष्य के लिए उनकी भावनाओं को इंकार नही कर सका। परंतु कुछ समय बाद पत्नी, अपने पति को अपने पास आने से मना करते हुए दुर्व्यवहार करने लगी। जिससे व्यथित हो कर पति ने अपने अधिवक्ता भेष कुमार साहू के माध्यम से कुटुंब न्यायालय बालोद में दांपत्य सुख से वंचित कर पत्नी के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगा कर विवाह विच्छेद का दावा पेश किया। उक्त दावा को न्यायाधीश गिरिजा देवी ने स्वीकार करते हुए, उक्त विवाह को खंडित कर तलाक की डिग्री पति अभय को प्रदान की। उक्त निर्णय पर समाज के लोगों के द्वारा पति और पत्नी के स्वतंत्र जीवन के लिए समय की जरूरतें बताते हुए अधिवक्ता श्री साहू को बधाई दी।

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