बालोद। संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा विगत दिवस अपने भेंट मुलाकात जनसंपर्क दौरा कार्यक्रम में पेटेचुआ पहुंची थी। जो कि ग्राम पंचायत बड़भूम के अंतर्गत आश्रित गांव में आता है। इस दौरान वहां के कुमारी रूखमणी के पालक ने शिकायत की थी कि दिव्यांग हितग्राही कुमारी रूखमणी के 5 माह की पेंशन राशि सचिव ग्राम पंचायत बड़भूम पुलस्त नंदन द्वारा गबन कर ली गई है। विधायक संगीता सिन्हा ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल जनपद के अफसरों से बात कर इसकी जांच कराने और दोषी पाए जाने पर निलंबन की चेतावनी दी थी। मामले में विधायक के इस तेवर से ग्रामीणों ने भी हर्ष जताया था और अंततः लापरवाही बरतने वाले, पेंशन का पैसा डकारने वाले सचिव पर निलंबन की गाज गिर गई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुरुर द्वारा मामले की जांच करवाई गई। जिसमें शिकायत सही पाई गई जांच प्रतिवेदन में सीईओ जिला पंचायत के सीईओ को यह अभिमत भी दिया कि ग्राम पंचायत बड़भूम में फरवरी 2021 में पदस्थ पुलस्तनंदन साहू पंचायत सचिव द्वारा शासन की अति महत्वपूर्ण योजना को समय सीमा में राशि वितरण ना करते हुए कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गई। इस प्रकार सचिव का कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उस पर दंडात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई। जांच के लिए सुरेश कुमार ठाकुर प्रभारी पंचायत निरीक्षक, जैतराम ठाकुर सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करा रोपण अधिकारी जनपद पंचायत को टीम बनाकर भेजा गया था। जांच में सचिव का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। जिसके तहत उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में सचिव को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता नियमानुसार होगी व उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गुरुर होगा।
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