DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

20 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % (पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान करने की मांग

केंद्र में है 20 वर्ष की सेवा पर 50% (पूर्ण) पेंशन का प्रावधान

बालोद-छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, प्रदेश संगठन सचिव प्रदीप साहू, जिला संयोजक रामकिशोर खरांशु, बीरबल देशमुख,जिला उपाध्यक्ष शिव शांडिल्य, वीरेंद्र देवांगन,कामता प्रसाद साहू, संतोष देवांगन,जिला सचिव नरेंद्र साहू, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुम्भकार, जिला मीडिया प्रभारी रघुनंदन गंगबोईर ने बताया कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, सचिव वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर भारत सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार के पत्र का हवाला देते हुए 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % (पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान करने की मांग की है।

ज्ञात हो कि दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 %( पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन निर्धारण का नियम है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि भारत सरकार के आदेश सं. 38/37/08-पी.एंड पी डब्ल्यू (ए) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली ) के पेंशन नियम के बिंदू 5 (2) में प्रावधान किया गया है कि पूरी पेंशन के लिए 33 वर्षों की पात्र सेवा के संबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा! एक बार सरकारी सेवक द्वारा 20 वर्षों की निर्धारित सेवा पूरी कर लेने के बाद पेंशन परिलब्धियों या पिछले 10 महीने के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के औसत जो भी अधिक हो कि 50% पेंशन दी जाएगी”।

उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश संख्या 1754/79-5-09–02/2009 लखनऊ दिनांक 16 सितंबर 2009 के “पेंशन नियम 4( 2) में प्रावधान है कि वर्तमान में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है, परंतु उक्त व्यवस्था संशोधित करते हुए तत्काल प्रभाव से या व्यवस्था की जाती है कि पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है जो कर्मी 20 वर्ष की हर कार्य सेवा पूर्ण कर के सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य ( permissible ) होगी”।

उत्तराखंड सरकार के आदेश संख्या 723 / xxvii( 7)/2010 देहरादून 29 अक्टूबर 2010 के स्पस्टीकरण आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में प्रावधन किया गया है कि 1 – 1 – 2006 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों को “20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आरिफ औसत वेतन का 50% का लाभ अनुमन्य ( permissible ) किया गया है”।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने के कारण छत्तीसगढ़ के अधिसंख्य कर्मचारी 50 प्रतिशत (पूर्ण) पेंशन निर्धारण के लाभ से वंचित हो रहे है।

छत्तीसगढ़ में अब तक कभी भी किसी कर्मचारी संगठनों ने 33 वर्ष अर्हकारी सेवा को कम करने का मांग ही नही किया, जिसके कारण अनेकों कर्मचारी 50 प्रतिशत (पूर्ण) पेंशन से अब तक वंचित होते रहे है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मांग किया है कि केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार, व उत्तराखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % (पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे, इससे प्रदेश के अधिसंख्य कर्मचारियो को पूर्ण पेंशन की पात्रता होगी।

You cannot copy content of this page