इस दिवाली दिन में नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे तो क्या करना होगा, देखिए सरकार का नया आदेश, अन्य पर्वों को लेकर भी लगाई गई है नई पाबंदियां



बालोद/ रायपुर । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में नया नियम लागू किया गया है। इन नियमों को छत्तीसगढ़ शासन ने भी सभी जिलों में लागू करवा दिया है। इस संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन को भी आदेश प्राप्त हो गया है। जिसे जिले में लागू करने के लिए आगे आदेशित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक इस बार दिवाली में दिन में पटाखे नहीं छोड़ सकेंगे। सिर्फ रात को 8:00 से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत रहेगी। इसी तरह अन्य पर्वों में भी अलग-अलग समय पर ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। नया साल में सिर्फ रात को 11:55 से 12:30 बजे तक की पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी तरह अन्य नियम भी लागू किए गए हैं।

प्रदूषण की भी होगी निगरानी
शासन द्वारा जारी आदेशों को हर जिले के कलेक्टर व एसपी को कड़ाई से पालन करवाने कहा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 7 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर व जगदलपुर से परिवेशीय वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जिसके परिणाम वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे। वायु प्रदूषण अधिक होने से कोरोना के मरीज भी बढ़ने की संभावना हो सकती है। जिसे देखते हुए एनजीटी के उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करवाए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर व एसपी को यह आदेश जारी कर दिया है।

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