बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी रमेश कुमार कचलाम पिता शंभुराम कचलाम, उम्र 27 वर्ष, साकिन-तालगांव, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 भा.द.सं. व लैंगिक अपराध की धारा 4 के अपराध में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता स्वयं थाना बालोद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27 जनवरी 2018 को पीडिता घर में अकेली थी। घटना दिनांक 27 जनवरी .2018 को पीडिता के माता-पिता बेलौदी गये थे, उस समय घर पर अकेली थी। करीब 10 बजे रात्रि को आरोपी दरवाजा खटखटा कर आवाज लगाया। दरवाजा खोलने पर आरोपी पीडिता को धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया और धमकी दिया कि चिल्लाओगी तो जान से मार डालूंगा व बदनाम कर दूंगा। पीड़िता को धमकाते हुए घर अंदर ले जाकर उसके साथ मना करने के बाद भी शारीरिक संबंध स्थापित किया था। उसके बाद पीड़िता के माता-पिता जब भी घर में नहीं रहते थे आरोपी पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा। माह जनवरी 2018 में मासिक धर्म नहीं आया तो उसकी माता-पिता ईलाज के लिए उपाध्याय नर्सिंग होम धमतरी ले गए। जहां इसकी प्रसव में मृत लड़का सात माह का पैदा हुआ। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में नाबालिक लड़की व आरोपी तथा शिशु का डी.एन.ए. टेस्ट कराये जाने पर शिशु का जैविक माता-पिता पीड़िता व आरोपी को पाये गये। उक्त आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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