नाबालिग बालिका को घर में अकेली पाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने 14 घंटे में किया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर थाना प्रभारी द्वारा टीम भेजकर तत्काल आरोपी को किया गया गिरफ्तार

थाना केरेगांव में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 46/2021 धारा 354,454 भा.द.वि. 08 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध

दादु सिन्हा , धमतरी। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना केरेगांव क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग प्रार्थिया ने दिनांक 18.11.2021 को 5.10 बजे थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने मामा के घर में अकेली थी आरोपी द्वारा नाबालिग प्रार्थिया को अकेली पाकर घर के अंदर घुसकर बेईज्ज़ती करने की नियत से दोनों हाथों के कलाईयों को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। नाबालिग प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना केरेगांव में धारा 354,454 भा.द.वि.08 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नाबालिग बालिका संबंधी गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अरुण कुमार जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी केरेगांव आर.एन.सिंह सेंगर द्वारा त्वरित कार्यवाही कर टीम भेजते हुए 14 घंटे के अंदर छुपे हुए आरोपी को चारों ओर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया गया है। गिरफ्तार आरोपी इंद्रेश कुमार गोंड़ पिता ठुबाल गोंड़ उम्र 30 वर्ष साकिन आश्रम पारा सलोनी थाना केरेगांव जिला धमतरी को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी केरेगांव आर.एन. सिंह के नेतृत्व में एएसआई. प्रकाश नाग, सालिक राम यादव, प्रधान आरक्षक वीरेश तिवारी गोपाल कोसरे, आरक्षक संदीप साहू, युवराज साहू, हीरु मंडावी, विनोद नेताम, बसंत साहू, हरिनारायण साहू एवं गजेंद्र टंडन की भूमिका रही।

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