कार से अपहरण कर छात्रा को ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम, जज ने सुनाई 10 साल की सजा, गुंडरदेही का मामला

बालोद। जिला सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चुकेश्वर गायकवाड़ उर्फ चुटु (23) को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अपराध में 6 माह, धारा 376 के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। घटना दो साल 6 माह पहले की है। जिस पर चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
प्रकरण के लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार 19 मार्च 2019 को पीड़ित छात्रा ने गुंडरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह राजनांदगांव में अपने मामा के यहां रहकर बीएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। 29 मार्च 2019 को जब वह कॉलेज गेट के सामने प्रवेश पत्र निकाल रही थी। इसी दौरान आरोपी चुकेश्वर गायकवाड़ उसका प्रवेश पत्र और मोबाइल को छिन लिया और कार में बैठकर जाने लगा। तब छात्रा प्रवेश पत्र व मोबाइल लेने के लिए दौड़ी और कार को रोका। जिसके बाद आरोपी चुकेश्वर और उसके दो दोस्त कार से उतरकर उसे जबरदस्ती बिठाकर कचांदुर के घर में ले गए। इस दौरान चुकेश्वर ने अनैतिक कार्य किया। इसकी जानकारी जब सरपंच को लगी तो उन्होंने संबंधितों को सूचना दी। परिजनों की सलाह के बाद युवती ने आपबीती पुलिस को बताई। जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 342, 376 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच पूर्ण होने के बाद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में पुलिस ने चार्जशीट पेश किया। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दंडित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मामले में धारा 357-क दं.प्र.स के प्रावधान अनुसार पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का आदेश पारित किया गया।

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