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कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजन, आश्रित अनुदान सहायता राशि हेतु तहसील कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन

बालोद –राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जे.पी.मेश्राम ने बताया कि जिसमें राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पचास हजार रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों, आश्रितों के लिए संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र उपलब्ध होगा तथा निर्धारित प्रारूप में संबंधित तहसील कार्यालय में कार्यालयीन समय आवेदन जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति (नाम, पूर्ण पता सहित), आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसमें फोटो सत्यापित पृष्ठ हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड की छायाप्रति (नाम, पूर्ण पता सहित), मृतक व्यक्ति का कोविड-19 पॉजीटिव रिपोर्ट की छायाप्रति, मृतक व्यक्ति का निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन, विधिक उत्तराधिकारियों का सहमति पत्र, आवेदक का वर्तमान में एक्टिव मोबाईल नम्बर आवेदन प्रारूप के साथ जमा करना होगा।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 से जिले में 30 सितम्बर 2021 तक कुल 452 मृत्यु दर्ज की गई है। जिसमें विकासखण्ड बालोद में 100, विकासखण्ड डौण्डी में 75, विकासखण्ड डौण्डीलोहारा में 100, विकासखण्ड गुण्डरदेही में 101, तथा विकासखण्ड गुरूर में 76 मृत्यु प्रकरण पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज आवेदन तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

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