Big Breaking- शादी की बात कर अश्लील वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर कई बार संबंध बनाया, नाबालिग से बलात्कार पर बालोद कोर्ट के जज ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बालोद। न्यायालय श्रीमान मुकेश कुमार पात्रे अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बालोद जिला बालोद के पॉक्सो 60/2016 में आरोपी कुन्दन सिन्हा आ. कन्हैया लाल सिन्हा उम्र 30 वर्ष निवासी डौण्डी थाना-डौंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़ को धारा 376 दोषसिद्ध पाते हुए संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5एम/6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पक्षी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी यानी 20 साल की सजा का यह पहला मामला है। विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार आरोपी कुन्दन सिन्हा नाबालिग पीड़िता उम्र 14 वर्ष को प्यार करता हूँ व उससे शादी करना चाहता हूँ यह कहकर उसके साथ वर्ष 2012 में पहली बार शारीरिक संबंध बनाया। उस समय आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया था और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर वर्ष 2012 से 2018 तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। मना करने पर घर वालों को जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना डौण्डी द्वारा अपराध क्रमांक 20/2018 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया। तत्पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया जहां विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

bignews

You cannot copy content of this page