दो आदेश- एक तरफ कोरोना संक्रमण दर कम बता कर मंगलवार को बाजार खोलने की ऐच्छिक अनुमति तो दूसरी ओर आगामी गणेश उत्सव पर 26 तरह के नियम लादे गए,वजह बता रहे बढ़ सकता कोरोना संक्रमण !



बालोद। बालोद जिला प्रशासन द्वारा एक ही दिन में दो तरह के आदेश जारी हुए हैं। एक आदेश मंगलवार के प्रतिबंध को हटाने से संबंधित है। जिसमें कहा गया है कि विभिन्न व्यापारिक संगठनों की मांग पर प्रति सप्ताह मंगलवार को बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में कोरोना के संक्रमण दर में कमी को देखते हुए मंगलवार को बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने को ऐच्छिक कर दिया गया है। व्यापारी अपनी सुविधा या इच्छा अनुसार बाजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रख सकेंगे। यानी मंगलवार को लोग दुकान खोल भी सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो दूसरी ओर एक दूसरा आदेश गणेश उत्सव को लेकर जारी हुआ है। जिसमें यह कहा गया है कि आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे देखते हुए गणेश उत्सव पर 26 तरह के नियम लाद दिए गए हैं। जिसका पालन अगर अक्षरशः किया जाए तो किसी भी छोटी समिति तो दूर की बात बड़ी समिति के लिए सार्वजनिक जगह पर गणेश की मूर्ति स्थापित करना मुश्किल काम होगा। इस तरह दो अलग-अलग तरह के आदेश जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए नियम इस बार भी सख्त रखे गए हैं ताकि उत्सव में लोग लापरवाही न बरतें।

26 नरेंद्र सिन्हा
40 महिला कमांडो
42 उत्तम यदु
20 पूजा साहू
9 संतोष प्रजापति
3 टूकेश्वर पाण्डेय
5 आदित्य पिपरे
27 योगेश्वर देशमुख
6 आनंद शर्मा
49 विवेक जन्माष्टमी
47 यशवंत जैन बालोद
51 ग्राम पंचायत टेकापार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभ कामनाए
18 अंचल प्रकाश साहू
22 तमेश्वर कौशल
22 tp sir new
21 बसंती पिकेश्वर
35 रजनी शर्मा
10 यशवंत पुरी गोस्वामी
55 मंजु संजय बेस
29 नरोत्तम यादव
28 लोकेश्वरी साहू
44 तोमन साहू
25 कमलेश सोनी
37 चंदरेश हिरवानी
24 दयालु राम पिकेश्वर
19 गोपी साहू
32 लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम
16 डेविड मंडावी
12 दुर्गानन्द साहू
2 टोमन साहू
48 किशोरी लाल साहू
15 जयंत किरी
43 तामरध्वज यादव
36 वागीश बंजारे
39 कुसुम शर्मा
4 खेमलाल देवांगन
46 ललिता पीमन साहू
52 sumit sharma
41 क्रांति भूषण साहू
7 प्रदीप साहू
8 दीपक देवदास
33 छगन देशमुख
13 उमेश सर
50 kamdhenu mandir
54 कुँवर जी एड
14 सुनीता संजय साहू
17 तरुण नाथ योगी
30 दमयन्ती हरदेल
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45 कुँवर निषाद
11 संगीता लेखक चतुर्वेदी
1 मोनू ठाकुर
23 अरुण साहू
31 अहमद रजा
38 विवेक धुर्वे
34 यशवंत बधाई

गणेश उत्सव को लेकर जारी हुआ बालोद जिले में भी आदेश, देखिये क्या-क्या है नियम
बालोद। जिला प्रशासन द्वारा बालोद जिले में आगामी गणेश उत्सव को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसमें आगामी महीनों में जिला में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए उत्सव पर नियंत्रण के लिए नियम लागू किए गए हैं। जिसमें 26 बिंदुओं पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है।
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना हैं। जिला प्रशासन का कहना है खतरे को रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं

  1. मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4×4 फिट से अधिक न हो।
  2. मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो।
  3. पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह हो।
  4. पंडाल एवं सामने 5000 फिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।
  5. मंडप / पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे।
    6.किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।
  6. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संचारित करेगी. जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  7. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट, ट्रेसिंग किया जा सके।
  8. मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा।
  9. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइज़र थर्मल स्किनिंग, आक्सीमीटर, हँडवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्किनिंग में बुखार पाए जाने पर अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
  10. व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिसटेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा।
  11. कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनगेट क्षेत्र घोषित हो जाता तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
  12. मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
  13. मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के
    पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे बजाने की अनुगति नहीं होगी।
  14. मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
  15. मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
  16. मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
  17. मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  18. मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी।
  19. विसर्जन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग तथा तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  20. विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत भण्डारा, प्रसाद वितरण पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  21. मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी।
  22. विसर्जन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग तथा तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  23. विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत भण्डारा, प्रसाद वितरण पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

24.सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।

  1. उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 07 दिवस पूर्व स्थानीय निकाय कार्यालय में शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी।
  2. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन बालोद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

कलेक्टर का यह निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्रवाई की जावेगी।

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