नया नियम – विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत चुनाव में कर सकेंगे मतदान
दुर्ग – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। अब विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति जिसका नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड कि मतदाता सूची में नहीं है तो वे फार्म-6 भरकर विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हंै। निर्वाचन आयोग के साईट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। साथ ही आदेश के प्रति अथवा मतदाता परिचय पत्र के साथ फार्म क-1 भरकर दावा-आपत्ति निराकरण की तिथि 16 सितंबर तक संबंधित क्षेत्र के एसडीएम/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा कर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते है।