बालोद – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित थी ,जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है।राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते है। जोखिम यथा ‘फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान‘ को योजना में प्रावधानित किया गया है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2021 तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
राज्य के किसान अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा
राज्य के किसान खरीफ सीजन 2021 के तहत फसलों का पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे । मौसम आधारित फसल बीमा के लिए पहले अंतिम तारीख 15 जुलाई निर्धारित थी , जिसे कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसानों के हित के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के आग्रह पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस नए आदेश से जो किसान बीमा कराने से छूट गए थे उन्हें अब दोबारा मौका मिल गया है।
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