35000 के लेनदेन की शिकायत पर बालोद डीईओ सहित 3 निलंबित, आदेश जारी,पढ़िए क्या है मामला?



जारी आदेश

बालोद/रायपुर। बालोद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आरएल ठाकुर सहित तीन लोगों को 35000 लेनदेन के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला पिछले माह निधन हुए शिक्षक सुभाष बेलचंदन की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने के एवज में ₹35000 का लेन देन की चर्चा है। जिस पर किसी ने शिकायत की थी।

सामने आए आदेश के मुताबिक इसमें लिखा भी है कि श्रीमती तरुणा बेलचंदन की सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु डीईओ आरएल ठाकुर, लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चंद्राकर व जितेंद्र देशमुख शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा लोहारा
वि.ख. डोंडीलोहरा जिला बालोद द्वारा राशि रू. 35,000/- की अवैधानिक परितोषण प्राप्त करने की शिकायत प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए हैं। उक्त लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है।
अतएव, राज्य शासन एतद द्वारा आर. एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.सं. डॉडीलोहारा जिला बालोद को छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपीत नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में आर.एल. टाकुर का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) दुर्ग नियत रहेगा तथा निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

आदेश स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन अवर सचिव सरोज उइके के द्वारा जारी किया गया है व प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग जिला दुर्ग, कलेक्टर बालोद बालोद को भेजी गई है। हालांकि इस संबंध में जब हमने कलेक्टर जन्मेजय महोबे से बात की तो उनका कहना है कि मैंने भी सोशल मीडिया में आदेश पढा है। अधिकृत आदेश हमारे पास अभी नहीं आए हैं। मामले की जानकारी ली जा रही है।

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