बालोद के आदिवासी विकास विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल



बालोद। बालोद पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को रिमांड पर गिरफ्तार किया। जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रार्थी बेदराम निषाद पिता दशरथ निषाद, उम्र 40 साल साकिन खुटेरी थाना गुण्डरदेही हाल निवास झलमला थाना बालोद ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि जनवरी 2015 में आरोपी यशवंत कोठारी पिता झुमुक कोठारी, जाति हल्बा उम्र 50 साल साकिन ढाबाडीह, थाना गुण्डरदेही जिला बालोद जो सूचना विभाग मंत्रालय रायपुर में तृतीय श्रेणी लिपिक के पद पर पदस्थ था। जो आदिवासी विकास शाखा बालोद में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर 02 लाख में तय किया था। जिसमें प्रार्थी द्वारा आरोपी को दो किस्तों में 1,85,000 रूपये दिया था। करीबन 8 से 9 माह बाद भी नौकरी नहीं लगवा पाने से पैसा वापस हेतु कहा गया। किन्तु आरोपी द्वारा पैसा वापस न करते हुए दिनांक 29.09.2015 को ईकरारनामा दिनांक 15.11.2015 तक पैसा हर हाल में वापस लौटाने हेतु तैयार कराया था। किन्तु पैसा नहीं देकर नौकरी लगाने के नाम पर 1,85,000 रूपये का धोखाधड़ी किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बालोद में अप00 197/2021, धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध प्रार्थी से नौकरी लगाने के नाम पर उपरोक्त रकम लेना पाये जाने से 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया । जिसे 6 जुलाई को न्यायालय में पेश किया गया जहां मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

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