ब्रेकिंग- बालोद कलेक्टर ने जारी किये आज 3 आदेश- शादियों में अब बजेगी शहनाई,संडे लॉकडाउन समाप्त और होटल रात 10 बजे तक खुलेंगे, देखिये विस्तृत जानकारी

बालोद
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन का आदेश जारी किया गया है, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बालोद जिले में व्यापार की सुगमता एवं आर्थिक गतिविधियों के सुविधापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक सप्ताह दिन रविवार को घोषित पूर्ण लाॅकडाउन को समाप्त करते हुए प्रति सप्ताह में मंगलवार को दुकान एवं बाजार बंद रखने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है – होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाईड डाईनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के पचास प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आनलाईन/टेलीफोनिक आॅर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने की अनुमति

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिला अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने की अनुमति शर्तो के अधीन दी जाती है- धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या दस लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बाॅक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वाट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति समय रात्रि 10 बजे तक के लिए मान्य होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाना है उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा। धुमाल/ ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के निंयत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने वाले में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रिनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/छह फिट दूरी रखना होगा। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो संपूर्ण जिम्मेदारी धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगी।

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