फांसी के पहले सुसाइड नोट लिखा था बुजुर्ग ने, एक्सपर्ट की जांच सहित अन्य सबूतों के आधार पर दर्ज हुआ केस, गुंडरदेही पुलिस ने की गिरफ्तारी ,1 आरोपी होम आइसोलेशन में

बालोद/ गुंडरदेही। गुंडरदेही पुलिस द्वारा भाजपा के एक नेता अश्वनी यादव मूल निवासी कसौंदा हाल निवास गुंडरदेही, जो पूर्व प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा के पद पर थे, को एक बुजुर्ग को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उनके अलावा 4 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। जो अभी कोरोना के कारण होम आइसोलेशन पर है। बताया जाता है कि मामला पुराना जमीन विवाद का था। जिसको लेकर एक परिवार के व्यक्ति सहित सभी आरोपियों द्वारा बुजुर्ग को तरह तरह की धमकियां दी जाती थी। जिससे तंग आकर बुजुर्ग ने फांसी लगाकर 20 जनवरी 2019 में आत्महत्या कर ली थी तो वही मरने से पहले उसने चार से पांच पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। जिसमें संबंधित आरोपियों के नाम का जिक्र था कि वे उन्हें किस तरह से परेशान करते थे। गुंडरदेही पुलिस के मुताबिक विगत 28.03.2021 को मर्ग क्रमांक 03/2019 धारा 174 जाफौ की डायरी जरिये विधिक अभिमत प्राप्त कर मर्ग जांच के दौरान मृतक भगवानी राम यादव पिता सोमनाथ यादव उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 हटरी बाजार गुण्डरदेही के द्वारा मृत्यु पूर्व लेख किये गये सुसाईड नोट तथा साक्षीगण मृतक की पत्नी धर्मिन बाई यादव, भाई बहू आश बाई, गोदनामा लडकी कमला बाई, अन्नू यादव, केश कुमार के कथन से आरोपीगण मोंटू ऊर्फ बिरेंद्र नाहटा, राजेन्द्र यादव, अश्वनी यादव, कनक यादव, शेखर यादव, कौशिल्या बाई के द्वारा मृतक को शराब पीकर मारपीट कर प्रताडित करना, जिस कारण जीना हाराम हो जाना, शासकीय आवास बनने नही देना, बलपूर्वक धमकी देकर आवास वाले कर्मचारी को बार-बार भगा देना, घर पर आने वाले मेहमान को अंदर करवा देने की धमकी देकर वापस भगा देना स्वास्थ्य खराब होने पर किसी को दवाई लाने बोलने पर उसे धमकाकर नही लाने देना, परेशान करते रहना, भीख मांगते रहो कहना, बार-बार गाली गलौच करते रहना एवं रात्रि में आकर कोरा कागज में हस्ताक्षर करो कहकर धमकी देते रहना एवं उनके द्वारा न्यायालय में चल रहे प्रकरण को वापस लेने के लिए बार-बार धमकी देने पर मृतक के द्वारा केस वापस भी लेना पाया गया। उक्त कृत्य से उक्त आरोपीगण द्वारा मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। मृतक के द्वारा मृत्यु पूर्व लिखे सुसाइड नोट पत्र का एवं मृतक के पत्नी के द्वारा मृतक का पूर्व नमुना लिखावट का परीक्षण हेतु State Examiner Questioned Documents Govt. of (C.G.) Raipur भेजा गया था। जांच रिपोर्ट पर मृतक द्वारा लेख करना पाया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी जिला बालोद से राय लिया गया ।आरोपीगण मोंटू ऊर्फ बिरेन्द्र नाहटा, राजेन्द्र यादव, अश्वनी यादव, कनक यादव, शेखर यादव, कौशिल्या बाई के द्वारा एक राय होकर मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर धारा 306,34 भादवि का अपराध घटित करना पाया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान गवाहो का कथन एवं आरोपीगण 1.राजेन्द्र यादव पिता भीमा यादव उम्र 58 वर्ष साकिन वार्ड न. 04 गुण्डरदेही थाना गुण्डरदेही जिला बालोद 2.कनक यादव पिता जोहन यादव उम्र 56 वर्ष साकिन वार्ड न.04 नदिया पारा थाना गुण्डरदेही जिला बालोद 3.शेखर यादव पिता गैंदू राम यादव उम्र 40 वर्ष साकिन वार्ड न.09 हटरी बाजार थाना गुण्डरदेही जिला बालोद 4.अश्वनी यादव पिता मिलाप यादव उम्र 55 वर्ष साकिन वार्ड न. 13 गुण्डरदेही थाना गुण्डरदेही जिला बालोद 5.श्रीमती कौशिल्या बाई पति शेखर यादव उम्र 30 वर्ष वार्ड न.09 हटरी बाजार गुण्डरदेही थाना गुण्डरदेही जिला बालोद के विरूद्ध अपराध धारा सबूत का पाये जाने से आज दिनांक 01.05.2021 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को देकर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
