EXCLUSIVE-अब बालोद में भी प्रशासन होगा और ज्यादा सख्त, नये निर्देश हुए जारी, नियम नहीं मानने वालों की दूकान होगी 15 दिन के लिए सील,हालात बिगड़े तो बाजार भी होंगे बंद और किन-किन नियमों का करना होगा पालन देखिये ये जरूरी खबर




कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना से बचाव, नियंत्रण एवं टीकाकरण के संबंध में जारी किए निर्देश
बालोद
– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये इसके रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय एवं टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति अनुकूल निम्नानुसार कार्यवाही किया जाए:-
वर्तमान में टीकाकरण का कार्य अभियान के रूप में तीव्र गति से चल रहा है। आगे भी टीकाकरण का कार्य सतत् रूप से जारी रखा जाए। कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के संबंध में जिले में 30 मार्च 2021 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अतर्गत आदेश जारी किया गया है, उक्त आदेश का अक्षरशः पालन कराएॅ। किसी भी व्यक्ति एवं व्यावसायिक संस्था, दुकानों के द्वारा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड (500 रू.) के साथ-साथ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही किया जाए। किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार उल्लंघन करने पर उसे बार-बार अर्थदण्ड वसूली एवं वैधानिक कार्यवाही किया जाए। बार-बार नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था/दुकानों को 15 दिन के लिये सील किया जाए। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हाट बाजार, साप्ताहिक बाजार एवं अन्य जितने भी इस प्रकार के बाजार संचालित होते है, उसमें ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सामाजिक दूरी के साथ बाजार का संचालन करायें और लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। छोटी जगह/भीड़-भाड़ होने पर स्थिति को देखते हुये अन्य हाट बाजार/साप्ताहिक बाजार को अन्य जगह शीफ्ट किया जाये या संभव नहीं होने पर बाजार को बंद किया जाए। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी सभी नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर आदेश/निर्देश जारी कर क्रियान्वित करें। सभी नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में टीकाकरण वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण किया जाए। स्थानीय सामाजिक संगठन, दुकानदारों या अन्य व्यक्ति/कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करके 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित किया जाए एवं इसके अनुसार सत्र निर्धारित कराया जाए। प्रत्येक टीकाकरण केन्द्रों में गर्मी को देखते हुए छाया व पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखा जाए। टीकाकरण का समय सुबह 9ः00 बजे से निर्धारित है, सत्र का आरंभ निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित कराएॅ। विवाह के आवेदनों पर जो निर्देश पूर्व में दिये गये है उसके अनुसार ही अनुमति जारी किया जाए। उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें।
शहर एवं ग्राम पंचायत के बड़े मार्केट क्षे़त्रों में निरंतर पुलिस विभाग/राजस्व विभाग/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के साथ भ्रमण कर मास्क संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही किया जाए। शासकीय कार्यालय, बैंक या अन्य सार्वजनिक जगह/दुकानों में सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजर/साबुन का उपयोग आदि व्यवस्था सुनिश्चित कराएॅ। होम आईसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए। उनकी निरंतर कंाउसलिंग स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए। मरीज की गंभीर स्थिति होने पर उन्हें तत्काल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भेजे। होम आईसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों का ईलाज शासन की गाईडलाईन के अनुसार सुनिश्चित कराये। इस हेतु आवश्यक दवाई/आॅक्सीमीटर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार की जाए। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा होम आइसोलेशन के संबंध में जारी दिशानिर्देश का पालन सुनिश्चित करें। जितने भी जगह चेकपोस्ट बनाये गये है, वहाॅ पुलिस/स्वास्थ्य/पंचायत विभाग के समन्वय से गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित कराएॅ। साथ ही यातायात के नियमों का पालन कराएॅ। उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
चेक पोस्टों में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण की प्रबल संभावना होती है, अतः उन्हें अधिक सर्तकता तथा संवेदनशीलता से कार्य करने हेतु उचित रूप से माॅनिटरिंग किया जाए व समय-समय पर उनका कोरोना टेस्ट कराना भी सुनिश्चित किया जाए। दूसरे जिलों से यदि कोई लक्षणयुक्त व्यक्ति पहुंचता है तो उसका तत्काल कोरोना जाॅच कराने की कार्यवाही की जाए, आवश्यकता होने पर उन्हें आईसोलेट या अस्पताल में भेजा जाए। गांव, मोहल्ला, वार्ड ऐसे क्षेत्र जहाॅ पर कोविड-19 के संक्रमित मिल रहे है, ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता होने पर तत्काल प्रस्ताव भेजे। कान्टेक्ट ट्रेसिंग अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले पन्द्रह व्यक्तियों का नियमानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग होना अनिवार्य है। इस कार्य में जितने भी लोग लगे है वह संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर उनको तत्काल आईसोलेट कर उनका कान्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य पूर्ण कर, टेस्टिंग कराये। इसमें लापरवाही न हो।
जहाॅ मनरेगा एवं अन्य शासकीय या निजी कार्य चल रहे है वहाॅ मजदूरों हेतु छाया एवं पेयजल की व्यवस्था के साथ सामाजिक दूरी का पालन एवं मास्क का उपयोग, सेनेटाईजर/साबुन का उपयोग कराएॅ। अन्य जिलों से अप-डाउन करके ड्यूटी करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर सतत् निगरानी रखते हुए नियमित जांच किया जावे। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें कार्य-स्थल/मुख्यालय में निवास करने हेतु आबद्ध किया जाए। वाहन चालक/कण्डक्टर/सब्जी विक्रेता एवं अन्य व्यवसाय वाले व्यक्ति जिनका जिले से बाहर लगातार आवागमन रहता है, ऐसे लोगों का नियमित जांच सुनिश्चित किया जाए। भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे बैंक, पोस्ट आॅफिस इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों की भी नियमित तौर पर जांच सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारी-कर्मचारी अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय में उपस्थित रहें – कलेक्टर
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों को सुचारू रूप से संपादन हेतु जिले के समस्त कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयीन दिवसों एवं अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे तथा अतिआवश्यक कार्य होने की दशा में ही कलेक्टर से स्वीकृति उपरांत ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें – कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जिले के आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त को पत्र जारी कर कहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जिले के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में शासन के निर्देशों का अनिवार्यतः कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त मदिरा दुकानों के सुपरवाईजर/सेल्समैन एवं दुकान प्रभारियों को निर्देशित किया है कि:- दुकानों के समस्त कर्मी पूरे समय मास्क का उपयोग करें तथा प्रत्येक दुकान में अतिरिक्त मास्क संग्रह सुनिश्चित करें। केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही मदिरा विक्रय करें। प्रत्येक मदिरा दुकानों में ग्राहक काउन्टर के सामने बेरिकेटिंग किया जाए। भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डों को उक्त अवधि में अनिवार्यतः दुकान में उपस्थित रहकर भीड़ को नियंत्रित कर निर्देशों के पालन हेतु तैनात करें। दुकान में आने वाले कर्मी एवं परिवहन कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी के माध्यम से ग्राहकों के सेनेटाईजेशन के लिए प्र्याप्त सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाए। दुकान खुलने एवं बंद होने पर प्र्याप्त सेनेटाईजेशन करें। मदिरा दुकान भवन का समय-समय पर सेनेटाईजेशन किया जाए। मदिरा दुकान के अंदर या बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखें। जिला स्तर पर जाॅच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन की प्रत्येक दुकान की प्रतिदिन निरीक्षण कराएॅ तथा जाॅच प्रतिवेदन प्राप्त करे।

You cannot copy content of this page