DAILY BALOD NEWS

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कोरोना रिटर्न – अब तो सुधर जाओ मित्रों ,,,,बिना मास्क वालों पर शुरू हुई कार्रवाई, वसूले जा रहे अब 100 की जगह 200 रुपए जुर्माना

बालोद – जिला प्रशासन के आदेश के बाद फिर से कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लापरवाह लोगों पर पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है अब की बार बिना मास्क वालों से 100 के बजाय 200 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है इसके बाद भी कुछ लोग सबक नहीं ले रहे हैं और बिना मास्क के निकल रहे हैं. शनिवार से बालोद शहर के अलग अलग जगह पर पुलिस व नगर पालिका व राजस्व विभाग की टीम ने चालानी शुरू कार्रवाई की .कलेक्टर का कहना है कि यह लोगों की सुरक्षा व उनमें जागरूकता लाने के लिहाज से किया जा रहा है. क्योंकि देखने में आ रहा है की लोग कोरोना से बचने की सावधानी को लेकर पहले की तरह गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और खतरा फिर से बढ़ रहा है. इसलिए चालान कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं. अफसरों का कहना है भले ही जिले में कोरोना के केस कम हो रहे है लेकिन खतरा बरकरार है क्योंकि दूसरे स्थानों में केस लगातार बढ़ते क्रम पर है। लिहाजा अब शासन, प्रशासन, पुलिस सख्त हो गई है। अब किसी की बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि गाइडलाइन पालन करने को लेकर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी किया है। ऐसी स्थिति जुलाई, सितंबर के बाद अब दोबारा बन रही है। नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

ये है नया नियम

होम क्वारेंटाइन के नियमों का अवहेलना करने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में 200 रुपए, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिक अगर सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे तो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर भी 200 रुपए जुर्माना लगेगा। आदेश के बाद अब नगर पालिका, नगर पंचायत, राजस्व विभाग व पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करने में जुट गई है । बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना जरूरी है। जुर्माना न देने की स्थिति में विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इन स्थानों में भी मास्क अनिवार्य नहीं तो होगी कार्रवाई
सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य है। कार्यालय एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी नियम का पालन करना होगा। दो पहिया, चार पहिया वाहन में सफर के दौरान भी सभी को नियम का पालन करना होगा। डिस्पोजेबल तथा कपड़े के मास्क का उपयोग करने कहा गया है। मास्क न उपलब्ध होने पर गमछा, रुमाल, दुपट्टा से मुंह, कान ढके।

पहले से हैं अनिवार्य पर लोग नहीं हैं गंभीर

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने मास्क लगाना पहले से ही अनिवार्य किया है, लेकिन फिर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे सुबह के समय सैर करने के साथ ही दिन में भी घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। नगर पालिका व जिला प्रशासन ने दुकानों पर भी बिना मास्क आने वाले लोगों को एंट्री न देने के आदेश दिए हैं। लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद पुलिस ने भी अब फिर से सख्ती शुरू की है।

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