⚖️ 10 डिसमिल जमीन विवाद बना हत्या की वजह: बड़े भाई को आजीवन कारावास

बालोद। 10 डिसमिल जमीन के विवाद में छोटे भाई की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. एल. नवरत्न (बालोद) ने आरोपी विष्णु दास मानिकपुरी (उम्र 57 वर्ष), निवासी खप्पड़वारा, थाना गुण्डरदेही को दोषी पाते हुए

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत आजीवन कारावास व ₹500 अर्थदंड
  • धारा 332 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹200 अर्थदंड से दंडित किया है।

18 मार्च 2025 को हुई थी घटना

अभियोजन के अनुसार, 18 मार्च 2025 को खप्परवाड़ा के कोटवार जनकलाल देवदास ने मोबाइल के जरिए सूचना दी कि
राजकुमार मानिकपुरी की उसके बड़े भाई ने धारदार हथियार (टंगिया) से हत्या कर दी है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। बाद में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की गई।


जमीन विवाद बना हत्या का कारण

जांच में सामने आया कि
मृतक राजकुमार मानिकपुरी ने अपनी 10 डिसमिल जमीन बेच दी थी,
जिसको लेकर बड़े भाई विष्णु दास मानिकपुरी के साथ उसका विवाद चल रहा था।

इसी विवाद के चलते आरोपी ने टंगिया से हमला कर हत्या कर दी।


ठोस साक्ष्यों के आधार पर सजा

पुलिस विवेचना के बाद 12 जून 2025 को न्यायालय में चालान पेश किया गया।
प्रकरण में प्रबल और ठोस साक्ष्य पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


अभियोजन और जांच की भूमिका

प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक तोमन लाल साहू ने पैरवी की,
जबकि मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक खेमलाल ठाकुर द्वारा की गई।


न्यायालय का सख्त संदेश

इस फैसले को जमीन विवाद में बढ़ते अपराधों पर सख्त संदेश माना जा रहा है,
जिससे स्पष्ट है कि ऐसे गंभीर अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा से नहीं बख्शा जाएगा।

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