पत्नी से अवैध संबंध की रंजिश में हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

गला दबाकर की गई हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय बालोद का फैसला

बालोद। जिला न्यायालय बालोद के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने पत्नी से अवैध संबंध की पुरानी रंजिश में हत्या करने के मामले में आरोपी बालक राम बांका (उम्र 34 वर्ष), निवासी रजही, थाना राजहरा, जिला बालोद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय दिनांक 27/02/2026 को सुनाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 नवम्बर 2022 को कामता प्रसाद रावटे राजमिस्त्री कार्य के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनके पिता शत्रुघ्न लाल रावट ने थाना राजहरा में सूचना दी। खोजबीन के दौरान पथराटोला खार स्थित दीपक भुआर्य के खेत में कामता प्रसाद का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। शव के गले में गमछा लिपटा हुआ था तथा शरीर पर चोट के निशान पाए गए।

मर्ग जांच, घटनास्थल निरीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पाया कि आरोपी बालक राम बांका को अपनी पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर रास्ता रोककर पहले मारपीट की और फिर गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने अपराध क्रमांक 425/2022 के तहत धारा 302/34, 341 एवं 201 भा.दं.वि. के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण की और 14 मार्च 2023 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुष्पदेव साहू द्वारा की गई, जबकि विवेचना निरीक्षक वीणा यादव ने की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया।

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