“अब गांव में नहीं बिकेगी शराब!” — पेसा एक्ट के तहत मरकाटोला–सुरडोंगर में ऐतिहासिक नशाबंदी का फैसला



बालोद। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मरकाटोला उर्फ़ सुरडोंगर में ग्राम सभा द्वारा पेसा एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ग्राम सीमा के भीतर पूर्ण शराबबंदी एवं समस्त नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि ग्राम सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अवैध शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों जैसे गांजा एवं नशे की दवाइयों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ग्राम सभा द्वारा निर्धारित दंड दिया जाएगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हेतु प्रशासन को सूचित किया जाएगा।

ग्राम में शांति, स्वास्थ्य एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। प्रस्ताव की प्रति तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), कलेक्टर एवं आबकारी विभाग को प्रेषित की जाएगी, ताकि निर्णय का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

सरपंच श्रीमती तारा देवी दर्रो, उपसरपंच श्री किशोर कुमार साहू, ग्राम सभा अध्यक्ष श्री बी.आर. देवहारी, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष श्री तोरण सिंह मरकाम, युवा सेवा समिति अध्यक्ष श्री षवेश मरकाम सहित ग्रामीणों ने बताया कि यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और गांव के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि इस ऐतिहासिक पहल से गांव में सकारात्मक और स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा।

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