धमतरी– थाना कुरूद द्वारा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने कठोर दंड से दंडित किया है।
विशेष न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 05/2025 में दोषसिद्ध पाते हुए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (b) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 09 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आयुध अधिनियम के तहत अतिरिक्त सजा
टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड
जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू एवं गुलशन साहू को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड
दोषसिद्ध अभियुक्त
- टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू, उम्र 18 वर्ष 7 माह, निवासी इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद
- जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू, उम्र 23 वर्ष, निवासी इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद
- गुलशन साहू, उम्र 18 वर्ष 1 माह, निवासी कुहकुहा, थाना कुरूद, जिला धमतरी
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार (CG 04 AH 6401) सहित गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के कब्जे से 288 नग नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS), एक देशी कट्टा एवं 05 कारतूस, 02 चाकू, 03 मोबाइल फोन, नगद राशि तथा वाहन सहित कुल 2,65,316 रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
उत्कृष्ट विवेचना पर सम्मान
प्रकरण की सुदृढ़ एवं प्रभावी विवेचना के परिणामस्वरूप आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हुआ। उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचक उप निरीक्षक श्री ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
