गरीब वर्ग की महिलाएं भी शुरू कर सकती है उद्योगिनी योजना से अपना कारोबार



बालोद । महिलाओं को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त प्रयास से आसान शर्तों पर बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराया जाता है। तय उम्र, आय सीमा और कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे होने पर आवेदन किया जा सकता है। सही प्रक्रिया अपनाने पर इसमें सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। इस योजना का लाभ बताते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने बताया कि आज के समय में बहुत सी महिलाएं अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, लेकिन कई बार पैसे की कमी उनके कदम रोक देती है। इसी मद्देनजर देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं में से एक है उद्योगिनी योजना (Udyogini Yojana)। यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि काफी समय से केंद्र और कई राज्य सरकारें मिलकर इस योजना का संचालन कर रही हैं। इसका मकसद बिजनेस शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को बिना किसी गारंटी के आसान लोन उपलब्ध कराना है। जिला भाजपा अध्यक्ष चेमन देशमुख ने योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें रखी गई हैं जिसमे 18 से 55 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। महिला ने पहले किसी लोन में डिफॉल्ट न किया हो वह पात्रता में आएंगी तथा परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से अधिक न हो। विधवा या दिव्यांग महिलाओं के मामले में आय सीमा लागू नहीं होती, यानी वे सीधे आधिकारिक पोर्टल myscheme.gov.in पर आवेदन कर सकती हैं।

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