
बालोद- जिला कार्यालय बालोद में प्राचार्य आई टी आई डौंडी लोहारा द्वारा स्वेछाचारिता पूर्वक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौंडी लोहारा में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी एवं अधीक्षक की चतुर्थ शनिवार दिनांक 22/11/2025 को नो वर्क नो पेय मानकर की गई वेतन कटौती के विरोध में कलेक्टर महोदया को ज्ञापन/शिकायत पत्र सौपा गया। ज्ञापन के उपरांत जिला बालोद के उपस्तिथ समस्त सदस्यों के बीच आगे की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई जिसमे सर्वसम्मति से आई टी आई डौंडी लोहारा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त कार्यक्रम में छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संरक्षकगण पी. आर. यादव , जी. आर. चंद्रा , प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा , महामंत्री विजय लहरे, दुर्ग सम्भागाध्यक्ष आनद कुमार श्रीवास्तव, बालोद जिला अध्यक्ष गोविन्द मानिकपुरी, छ. ग. आई टी आई कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विनोद साहू के मार्गदर्शन एवं जिला शाखा बालोद के कर्मचारी नेता राकेश देवांगन, छ. ग. आई टी आई कर्मचारी अधिकारी संघ के बालोद जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश कश्यप के नेतृत्व में ओमप्रकाश देवांगन, पूना लाल साहू, लब कुमार सिंह, जयंती कुर्रे, फनिल कुमार, टिकेश्वर कुमार, वीरेंदर कुमार बघेल, शिवेंद्र यादव, प्रवीन कुमार सिन्हा, कमलेश वर्मा, गुलाब कुर्रे, नीरज कुमार, कुमेश ठाकुर, पूर्णिमा ठाकुर, शीतल साहू, सबिया साहू, भामिनी डहरिया, भूपेंद्र कुमार चुरेन्द्र, निर्मला गायकवाड, पूजा रानी, गोपेश कुमार सोनवानी, राज्यश्री जोशी, निजामुद्दीन, डी आज माधवी, सी के देशमुख, कविता पर्धनिया, आर के कोशले, योगेश सिंह, अनिल कुमार साहू, एस के बघेल एवं एनी साथीगण उपस्तिथ हुए।
क्या है पूरा मामला

कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मांग किया गया है कि प्राचार्य आई टी आई डौंडी लोहारा के विरुद्ध जाँच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
- संस्था में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी एवं अधीक्षक चतुर्थ शनिवार 22/11/2025 को अवकाश मानकर संस्था में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण प्राचार्य द्वारा समस्त अनुपस्थित प्रशिक्षण अधिकारी एवं अधीक्षक की दिनांक 22/11/2025 को नो वर्क नो पेय मानकर वेतन कटौती की गई है जो की पुर्णतः अनुचित है और स्वेछाचारी को दर्शाता है। ज्ञात हो कि सामान्य प्रशासन अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 फरवरी 2022 के द्वारा माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। चूँकि पूर्व से ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार को अवकाश रहता रहा है अतः उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ में प्रत्येक शनिवार को अवकाश की पात्रता है एवं वर्तमान में हमारी संस्था एवं राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ के कार्यालयीन एवं प्रशिक्षण म्टाफ द्वारा प्रत्येक शनिवार को अकार्य दिवस मानकर अवकाश का उपभोग किया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा किस आदेश के परिपालन में 22/11/2025 को कार्य दिवस मानकर नो वर्क नो पेय वेतन कटौती की गई है इसकी जाँच करवाकर प्रशिक्षण अधिकारी एवं अधीक्षक के साथ न्याय किया जाए।
- संस्था प्रमुख द्वारा लगातार कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, प्रशिक्षणार्थियों को गैर प्रशिक्षण कार्य में लगाना आदि। उक्त बिंदुओं उचित जांचकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही किया जाए।
