नशे में धुत चालक के लापरवाही से टाटा मैजिक के पलटने पर एक बच्चे की हुई थी मौत, आरोपी को मिला पांच वर्ष का कारावास

बालोद – माननीय श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, विशेष द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी केवल कुमार साहू आ० थानसिंह साहू, उम्र-25 वर्ष, निवासी बेलौदी, थाना-सनौद, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के आरोप में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 100/- रूप्ये अर्थदण्ड एवं धारा-117 (2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में छः माह का सश्रम कारावास और 100/- रुपये के अर्थदण्ड, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में एक माह का सश्रम कारावास एवं 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 185 मोटरयान अधिनियम में 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध में 2000/- का अर्थदण्ड तथा 39/192 मोटरयारन अधिनियम के अपराध में 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया जिसके अनुसार दिनांक 31-12-2024 को प्रातः 08:30 बजे टाटा मैजिक वाहन क्रमांक-CG-05-F-0663 का चालक केवल कुमार साहू निवासी ग्राम बेलौदी द्वारा शराब के नशे में धुत्त होकर अपने वाहन में आसपास के गांव के 13 स्कूली बच्चों को बिठाकर आत्मानंद स्कूल निपानी लेकर जाते समय ग्राम-सोहपुर के पास पलटा दिया, जिससे एक छात्र कुणाल साहू का मौके पर फौत हो गया तथा 04 अन्य छात्रों को चोटें आयी थी, जिनका ईलाज सीएचसी गुरूर से कराया गया है। जांच के दौरान टाटा मैजिक वाहन के चालक केवल कुमार साहू का मुलाहिजा कराया गया जो एल्कोहोलिक होना पाया गया ,जिसके द्वारा यह जानते हुए भी शराब के नशे में धुत होकर वाहन चालने से कभी भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सवार व्यक्तियों एवं अन्य राहगिरों को ठोकर लगकर गंभीर क्षति व जानमाल को नुकसान पहुंच सकता है, उसके बावजूद शराब के नशे में वाहन तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वाहन को दुर्घटनाग्रस्त कर कुणाल साहू की मृत्यु कारित किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना-गुरूर में अपराध क्रमांक-230/2024 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-तुलसिंह पट्टावी के द्वारा किया गया।

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