बालोद – एस.एल. नवरत्न, प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी फगनुराम प्रजापति उम्र-40 वर्ष, निवासी खेरथाबाजार, चौकी संजारी, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू, लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार घटना दिनांक 16 जनवरी 2023 की शाम 5:35 बजे आरोपी फगनु राम प्रजापति के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती तिजनबाई को दूसरे व्यक्ति के अवैध संबंध होने की शक संदेह लगाकर उसने अपनी पत्नी तिजन बाई को अपने घर में कमरा का दरवाजा बंद कर खाट में गला दबाकर बोरी सिलने की लोहे की सूजा से गला, पेट एवं गुप्तांग में गोद कर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया था। प्रार्थी कुंजलाल प्रजापति के रिपोर्ट पर थाना डौण्डीलोहारा में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मृतिका की पुत्री कु० साधना चाय बनाने हेतु चुल्हे में डालने लकड़ी लाने गयी थी तब उसके पिताजी कमरे का दरवाजा अचानक बंद कर दिये, वह दरवाजा खोलने के लिये काफी आवाज दी परन्तु उसके पिताजी द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, वह भागते हुए अपने दादा कुंजलाल को बुलाने गयी, फिर द्वादा के द्वारा भी कमरे का दरवाजा खोलने के लिये आवाज लगाया था, परन्तु उसके पिताजी दरवाजा नहीं खोला तब उसके दादाजी अपने मंझले भाई डामन लाल को बुलाकर लाये तब डामन लाल के द्वारा कमरे का दरवाजा को खोला गया था। दरवाजा खुलने पर वह देखी कि उसके पिता उसकी मां के गले को हांथ से दबाये हुए थे और हंस रहे थे। उसकी मां को बिस्तर में चित्त अवस्था में पड़े हुए देखी थी तथा उसकी मां के गले के पास खून निकल निकल रहा था। शासकीय अस्पताल डौण्डीलोहारा, के पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-16/2023 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विवेचना कार्यवाही किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 04-04-2023 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण की विवेचन्ता निरीक्षक टी.एस. पट्टावी के द्वारा किया गया।
अवैध संबंध का शक और सुजा से गोदकर पत्नी की कर दी हत्या, आरोपी पति को मिला आजीवन कारावास
