चाकू दिखाकर मोटरसायकल लूटने वाले आरोपी को मिला सात साल का कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी कमलेश चंद्रवंशी पिता तिरथ राम चंद्रवंशी, उम्र 40 वर्ष, निवासी आवास पारा डोंगरगांव, थाना-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार-प्रकरण का प्रार्थी रामकुमार यादव के द्वारा दिनांक 14/12/2008 को थाना-बालोद में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह घटना दिनांक 13-12-2008 को अपने दोस्त राजेश रावटे निवासी ग्राम भर्रीटोला के साथ अपने वाहन मोटरसायकल बजाज डिस्कव्हर क्रमांक सीजी. -07-एल.सी.-2623 से घरेलू काम से धमतरी गया हुआ था जो उसी दिनांक को धमतरी से झलमला आया और झलमला से अपने दोस्त के साथ उसके गांव जा रहा था जब वह शाम लगभग 07:00 बजे तालगांव के आगे जंगल के पास पहुंचा था तब उसी समय मोटरसायकल से तीन लड़के आये और उन्हें रूकने के लिए कहते हुए अपने मोटरसायकल को उसके मोटरसायकल के पास लगा दिये तब वह अपने मोटरसयकल को रोक दिया, तीनों लड़के पल्सर मोटरसायकल से उसके पास आये उनमें से दो लड़के चाकू निकालकर उन्हें डराकर उसकी मोटरसायकल बजाज डिस्कव्हर क्रमांक सीजी. -07-एल.सी.-2623 को लूट लिये और जाते समय बोले पुलिस में रिपोर्ट मत करना, तुम्हारी मोटरसायकल ग्राम झलमला के पास खड़ी कर दूंगा और तीनों लड़के उसकी मोटरसायकल को लेकर बालोद की तरफ भाग गये, उनमें से दो लडके पतले लंबे थे तथा एक लड़का ठिगना कद का था जो सफेद रंग का हाफ शर्ट एवं काले रंग का फुल पेंट पहना हुआ था। प्रार्थी के उपरोक्त मौखिक रिपोर्ट पर थाना-बालोद के द्वारा तीन अज्ञात लड़कों के विरूद्ध अपराध क्रमांक-289/2008 अंतर्गत धारा-397 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-धर्मराज पाण्डे के द्वारा किया गया।

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